नैनीताल। हाईकोर्ट ने हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके नामांकन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने वर्ष 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्व विधायक सरिता आर्य के नामांकन को चुनौती वाली याचिका का हवाला देते हुए निशंक की याचिका को खारिज किया। उस दौरान कोर्ट ने कहा था कि नामांकन को चुनौती नहीं दी जाएगी बल्कि चुनाव को चुनौती दे सकते हैं।
बता दें कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे देहरादून निवासी मनीष वर्मा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि डॉ. निशंक ने नामांकन के साथ दिए गए हलफनामे में बतौर पूर्व मुख्यमंत्री मिले सरकारी आवास और अन्य सुविधाओं के बकाए को लेकर तथ्य छिपाया है।
निशंक ने अपनी बेटी के बैंक खातों का उल्लेख नही किया है। निशंक ने दिल्ली स्थित सांसद आवास का प्रोवीजनल सर्टिफिकेट लगाया है। इसकी निर्वाचन अधिकारी से भी शिकायत की गई, लेकिन निशंक ने वहां अपने जवाब में कहा कि उनकी बेटी उन पर निर्भर नही है। वे अभी भी सांसद हैं। याचिका में कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने 26 मार्च 2019 को याची की आपत्ति खारिज की।