देहरादून। संवाददाता। कुमाऊं में बाहरी वस्तुओं से पेड़ों को बचाने का काम शुरु कर दिया गया है। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट से मिले आदेशों का पालन का निर्देश कुमाऊं मंडल के सभी डीएम को जारी कर दिया गया और जल्द ही इन निर्देशों के पालन किए जाने की समीक्षा भी जाएगी। कुमाऊं कमिश्नर राजीव रौतेला ने मण्डल के सभी डीएम और वन विभाग को निर्देश दिया है कि पेड़ों को लेकर जो आदेश हाईकोर्ट ने दिया है उसका पालन कर रिपोर्ट को भेजें ताकि कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
दो महीने में हटाने हैं पेड़
बता दें कि उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने राज्य में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद कमिश्नर गढ़वाल और कुमाऊं को आदेश दिया है कि कि दोनों रेंज में पेड़ों पर लगे स्टीकर, कीलें, तार और कोई भी ऐसी वस्तु जो पेड़ों को नुकसान पहुंचा रही है उसको दो महीने के भीतर हटाएं।
इसके साथ ही कोर्ट ने सरकारी विभागों को भी आदेश दिया है कि किसी भी तरह की सरकारी होर्डिंग, लाइट, निशान, बोर्ड पेड़ों पर न लगाएं। जो लगे हैं उनको तत्काल पेड़ों से हटाने की कार्रवाई की जाए।
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि कहा है कि अगर कोई इस आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करें. पेड़ों को अपने हितों के लिए सुखाने वालों के खिलाफ भी मुक़दमा दर्ज करने के हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं।