निलंबित आइएफएस किशन चंद को नैनीताल हाई कोर्ट से फिलहाल अग्रिम जमानत नहीं, सुनवाई तीन जनवरी को

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नैनीताल : हाई कोर्ट ने कार्बेट नेशनल पार्क के निलंबित उप वन संरक्षक किशन चंद की ओर से अग्रिम जमानत दिए जाने को लेकर दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की।

अगली सुनवाई हेतु तीन जनवरी की तिथि नियत की
मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं देते हुए अगली सुनवाई हेतु तीन जनवरी की तिथि नियत की है।

सरकार ने किशन चंद को निलंबित कर दिया था
आइएफएस किशन चंद पर कालागढ़ में तैनाती के दौरान मोरघट्टी व पाखरो में अवैध निर्माण के साथ ही पेड़ों के कटान का आरोप है। सरकार ने किशन चंद को निलंबित कर दिया था।

आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज
साथ ही विजिलेंस को जांच सौंप दी थी। विजिलेंस ने आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। किशन के अनुसार उन पर लगाये गये आरोप निराधार हैं। जितने भी कार्य किये गए विभागीय अधिकारियों की सहमति पर किये गए।

अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया था
चंद ने इससे पहले उच्च न्यायालय में अपनी गिरफ्तारी पर रोक व एफआइआर को निरस्त करने को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसको न्यायालय ने निरस्त कर दिया था। सोमवार को अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया था।

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