नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन राजीव खुल्बे की कोर्ट ने चर्चित एनएच मुआवजा घोटाला मामले में सुनवाई करते हुए 82 आरोपितों को नोटिस जारी कर 21 नवंबर को कोर्ट में तलब किया है। जबकि घोटाले में मुख्य आरोपियों में शामिल पीसीएस अफसर डीपी सिंह, तीर्थपाल, अनिल कुमार समेत 26 आरोपियों पर अभियोजन साक्ष्य के लिए 14 दिसंबर की तिथि नियत की है।
करीब पांच सौ करोड़ से अधिक के एनएच-74 मुआवजा घोटाले में आरोपितों पर अब अदालत का शिकंजा कसने लगा है। घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने 82 आरोपियों की बिना गिरफ्तारी के उनके खिलाफ एंटी करप्शन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर पल्ला झाड़ लिया। इसे अब अदालत ने गंभीरता से लिया है और इन 82 आरोपियों को 21 नवंबर को तलब किया है। कोर्ट के सख्त रुख के बाद इन आरोपियों को अब आत्मसमर्पण करना होगा। साथ ही जमानत लेनी होगी। बुधवार को कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई।
डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा के अनुसार अदालत में डीपी सिंह, अनिल कुमार, तीर्थपाल समेत 26 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इन आरोपियों को एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अब इन आरोपियों के मामले में अभियोजन साक्ष्य के लिए 14 दिसंबर की तिथि नियत की है। कोर्ट की सख्ती के बाद मामले के आरोपियों में खलबली मचना तय है।
उल्लेखनीय है कि उधमसिंह नगर जिले में एनएच चैड़ीकरण के लिए अधिग्रहण की गई जमीन की श्रेणी बदलकर करोड़ो का घोटाले किया गया था। इसमें अधिकारियों के साथ ही किसान, राजस्व कर्मचारी, बिचोलिये शामिल रहे। घोटाले के आरोपित अफसरों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई, जो अब बहाली के बाद फिर से अहम पदों पर तैनाती पा चुके हैं।