उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामले में कोटद्वार सत्र न्यायालय में आज मंगलवार से ट्रायल शुरू हो गया है। आज पांच गवाहों के बयान दर्ज कराएं जाएंगे। बता दें कि 18 मार्च को कोटद्वार एडीजे कोर्ट में तीनों आरोपियों की पेशी हुई थी। इस दौरान कोर्ट में तीनों आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए थे। साथ ही अंकित और पुलकित की जमानत प्रार्थना पत्र की याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इससे पहले भास्कर की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई थी।
इन धाराओं में तय हुए आरोप
- मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना), 354 (ए) (छेड़खानी व लज्जा भंग) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए।
- दूसरे आरोपी सौरभ भास्कर पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए।
- तीसरे आरोपी अंकित गुप्ता पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए।
ये था पूरा मामला
पुलिस ने पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने सारी बात उगल दी। पता चला कि पुलकित और अंकिता के बीच झगड़ा हुआ था। ऋषिकेश से लौटते वक्त अंकिता और पुलकित के बीच नहर किनारे फिर से विवाद हुआ और इस बीच पुलकित ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया था। पुलिस ने इस मामले में 22 सितंबर को पुलकित, अंकित और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था।