आचार सहिंता उल्लंघन मामला…साक्ष्यों के अभाव में अनुकृति गुसाईं समेत छह जनप्रतिनिधि दोषमुक्त

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Anukriti Gusain and Five public representatives acquitted code of conduct violation case

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लैंसडौन शालिनी दादर की कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में कांग्रेस प्रत्याशी अनुकृति गुसाईं समेत छह जनप्रतिनिधियों को आचार सहिंता का उल्लंघन कर रैली निकालने के आरोप से दोष मुक्त करार दिया है।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवाण और वीरेंद्र उनियाल रावत ने बताया कि राजस्व उपनिरीक्षक रीना वर्मा ने थाना रिखणीखाल में मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि विधानसभा चुनाव के दौरान 26 जनवरी 2022 को आचार संहिता का उल्लंघन कर कांग्रेस प्रत्याशी अनुकृति गुसाईं, मनोहरलाल देवरानी, अनिल सिंह, रमेश सिंह, मोहित कुमार, प्रमोद सिंह ने करीब 200 से 300 व्यक्तियों के साथ मिलकर रिखणीखाल बाजार में एक रैली निकाली।

इसके लिए उन्होंने न तो प्रशासनिक अनुमति ली और न ही चुनाव आयोग की। राजस्व उपनिरीक्षक ने तहरीर में सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी। अधिवक्ता ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्यों के अभाव में सभी को आचार संहिता के उल्लंघन के अपराध से दोष मुक्त करार दिया है।

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