श्रीनगर । अगर किसी कॉलेज में कोई छात्र दाखिलों की अंतिम तिथि से 15 दिन पहले सीट छोड़ देता है तो उस कॉलेज को उसका पूरा शुल्क लौटाना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के इन नियमों को गढ़वाल विवि ने सभी कॉलेजों में लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए विवि की ओर से सभी कॉलेजों को पत्र भेजा गया है।यूजीसी के पास कॉलेजों की शिकायतें आती हैं कि कई कॉलेज ऐसे हैं जो छात्र के सीट छोड़ने पर शुल्क नहीं लौटाते या काफी कम लौटाते हैं। कई कॉलेज शुल्क लौटाने के लिए छात्र से चक्कर कटवाते हैं। अब गढ़वाल विवि ने साफ कर दिया है कि यूजीसी के शुल्क संबंधी नियमों का अनुपालन न करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
यह है शुल्क वापसी का नियम
शर्त शुल्क वापसी
– अंतिम तिथि की घोषणा होने से 15 दिन पहले सीट छोड़ने पर 100 प्रतिशत
– अंतिम तिथि की घोषित होने से 15 दिन तक सीट छोड़ने पर 90 प्रतिशत
– अंतिम तिथि घोषित होने के बाद 15 दिन के भीतर सीट छोड़ने पर 80 प्रतिशत
– अंतिम तिथि घोषित होने के बाद 15 दिन से कम समय में सीट छोड़ने पर 50 प्रतिशत
– अंतिम तिथि की घोषणा के 30 दिन के बाद सीट छोड़ने पर शून्य
मूल प्रमाणपत्र नहीं रख सकते
तमाम कॉलेजों से यह भी शिकायत सामने आ रही हैं कि वह दाखिले के समय छात्रों के असली प्रमाणपत्र अपने पास रख लेते हैं। लिहाजा, इस पर भी रोक लगाई जा चुकी है। छात्र को केवल स्व: प्रमाणित सर्टिफिकेट की कॉपी जमा करानी होगी।