श्रीनगर में तीन मई तक कोविड कर्फ्यू घोषित

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श्रीनगर। उत्तराखंड में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पौड़ी जिले के नगर पालिका क्षेत्र श्रीनगर में तीन मई तक जिला प्रशासन ने कोविड कर्फ्यू घोषित कर दिया है। जिले में नगर निगम क्षेत्र कोटद्वार व नगर पंचायत क्षेत्र स्वर्गाश्रम-जौंक में पहले से ही कोविड कर्फ्यू लागू है। डीएम विजय कुमार जोगदंडे ने कोविड कर्फ्यूं लगाए जाने का आदेश जारी कर दिया है। डीएम ने कहा कि जिले के अन्य हिस्सों में 21 अप्रैल से पहले की कोविड गाइडलाइन के नियम जारी रहेंगे। 

जिला प्रशासन ने नगर पालिका क्षेत्र श्रीनगर में 30 अप्रैल शाम सात बजे से तीन मई सुबह पांच बजे तक कोविड कर्फ्यू घोषित कर दिया है। डीएम ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान फल, सब्जी, डेयरी, मांस-मछली विक्रेता, सरकारी राशन की दुकानें व पशुचारा दुकानें दोपहर दो बजे तक खुली रहेंगी। सरकारी सेवा व आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों को ही क्षेत्र में आने-जाने की अनुमति होगी। कहा कि इस क्षेत्र से हवाई, रेल व बस यात्रा करने वालों को छूट प्रदान की जाएगी। निजी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

डीएम ने कहा कि वास्तविक रूप से उपचार के लिए जा रहे लोगों व कोविड टीकाकरण करवाने जा रहे लोगों के वाहनों को भी छूट दी जाएगी। कर्फ्यूं वाले क्षेत्र में शादी विवाह में 50 लोग व शवदाह संस्कार में मात्र 20 लोग शामिल हो सकते हैं। पेट्रोल पंप, गैर आपूर्ति, दवा की दुकानों, बैंक व डाकघर पूरे समय खुले रहेंगे। औद्योगिक इकाईयों के वाहन, कर्मचारियों को आने-जाने में छूट रहेगी। रेस्टोरेंट व मिठाई की दुकानों को होम डिलीवरी की छूट मिलेगी। नियमों का सख्ती से पालन कराने को लेकर पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

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