रुपयों के लिए धारदार हथियार से मां का गला काट कर शव खाई में फेंकने वाले हत्यारे पुत्र को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।अभियोजन पक्ष के अनुसार 15 दिसंबर 2018 को मुनस्यारी थाने में कमलेश सिंह ने एक तहरीर दी थी। कहा था कि उसके भाई मनोहर सिंह ने मां हिरमा देवी की हत्या कर शव सुरिंग गांव के नीचे चट्टान बलौटा में फेंक दिया है। 13 दिसंबर को शव बरामद हुआ था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मनोहर सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। 16 दिसंबर को मनोहर सिंह को घर से ही गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर धारदार हथियार बडिय़ाट (बड़ी दराती) और खून से सने कपड़े बरामद किए।मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई। शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत ने अभियोजन पक्ष की तरफ से गवाह पेश किए। तर्क दिया कि मां से रूपये न मिलने पर उसने गला काट दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला एंव सत्र न्यायाधीश डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने मनोहर को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। हत्या के लिए आजीवन कारावास के साथ दस हजार रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
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