फौजी प्रेमी संग मिलकर बहू ने सास को उतारा था मौत के घाट, 5 साल बाद दोनों को आजीवन कारावास

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पांच साल पहले थल के एक गांव में फौजी प्रेमी संग सास की हत्या करने वाली बहू व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा मिली है। प्रेमी को 75 हजार व महिला को पांच हजार जुर्माना भी चुकाना होगा। जुर्माने की यह धनराशि दोषी महिला की पांच साल की बेटी को मिलेगा। थल के मालाझुला गांव में 6 जून 2016 को खिमुली देवी की बहू तनुजा देवी व उसके फौजी प्रेमी प्रदीप सिंह ने हत्या कर दी थी। तब से मामला न्यायालय में चल रहा था, जिस पर बुधवार को फैसला सुनाया गया। विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने दोनों पक्षों व गवाहों को सुनने के बाद धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

मामले की पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत ने बताया कि दोषी महिला ने घटना के बाद जेल में बच्ची को जन्म दिया। न्यायालय ने बच्ची को पीड़ित मानकर जुर्माने की धनराशि उसे देने के आदेश दिए हैं। जिले में इस तरह का पहला मामला है जब अभियुक्त की बच्ची को जुर्माने की धनराशि दी जा रही है। न्यायालय ने प्रेमी को तीन साल के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ चलेंगी। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बच्ची के भरण-पोषण के लिए राज्य सरकार द्वारा उचित प्रबंध करने के भी निर्देश दिए हैं।

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