चंपावत जनपद अंतर्गत नदी तल से लगी हुई निजी नाप भूमि, राज्य सरकार एवं वन भूमि में उप खनिजो के खदान/ चुगान के खनन पट्टाधारकों को खनन/चुगान के पट्टे जारी किए गए है। और वर्षाकाल के दौरान बाढ़ एवं अतिवृष्टि से होने वाली जान-माल की क्षति को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में सुरक्षात्मक उद्देश्य से जनपद के सभी खनन पट्टाधारकों/अनुज्ञाधारकों के खनन कार्य पर दिनांक 30 जून 2021 से अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंध लगाया जाता हैं।यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि यदि किसी भी पट्टाधारक/ अनुज्ञाधारक को उक्त प्रतिबंधित अवधि में खनन कार्य करते हुए पाया जाता हैं, तो सम्बंधित खनन पट्टाधारकों के विरुद्ध सुसंगत नियमों के अधीन कार्यवाही की जाएगी।
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