चंपावत जनपद अंतर्गत नदी तल से लगी हुई निजी नाप भूमि, राज्य सरकार एवं वन भूमि में उप खनिजो के खदान/ चुगान के खनन पट्टाधारकों को खनन/चुगान के पट्टे जारी किए गए है। और वर्षाकाल के दौरान बाढ़ एवं अतिवृष्टि से होने वाली जान-माल की क्षति को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में सुरक्षात्मक उद्देश्य से जनपद के सभी खनन पट्टाधारकों/अनुज्ञाधारकों के खनन कार्य पर दिनांक 30 जून 2021 से अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंध लगाया जाता हैं।यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि यदि किसी भी पट्टाधारक/ अनुज्ञाधारक को उक्त प्रतिबंधित अवधि में खनन कार्य करते हुए पाया जाता हैं, तो सम्बंधित खनन पट्टाधारकों के विरुद्ध सुसंगत नियमों के अधीन कार्यवाही की जाएगी।
चंपावत में अगले आदेशो तक खनन पर प्रतिबंध
RELATED ARTICLES

