
देहरादून— उत्तराखंड सरकार ने राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) 2025 के लिए आरक्षण की सूची जारी कर दी है। पंचायतीराज अनुभाग-1 द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1088/ XII(1)/2025/86(22)/2019, 01 अगस्त 2025 के अनुसार, 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण का निर्धारण किया गया है।
इस आरक्षण सूची में महिलाओं को प्रमुखता दी गई है। 10 में से 6 जिलों में अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि अन्य पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित किए गए हैं। यह आरक्षण प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 D के प्रावधानों और उत्तराखंड पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2016 के अनुसार की गई है।
आरक्षण सूची इस प्रकार है:
| क्र.सं. |
जनपद |
आरक्षण की स्थिति |
| 2 |
चंपावत |
अनुसूचित जाति (महिला) |
| 8 |
पिथौरागढ़ |
अनुसूचित जाति |
| 11 |
ऊधमसिंह नगर |
पिछड़ा वर्ग |
निर्वाचन संबंधी प्रमुख तिथियां:
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आरक्षण प्रारूप का प्रकाशन: 01 अगस्त 2025
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आपत्तियों की प्राप्ति की अंतिम तिथि: 02 अगस्त 2025 (प्रातः 09:30 बजे से सायं 06:00 बजे तक)
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आपत्तियों का निस्तारण: 04 अगस्त 2025
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अंतिम आरक्षण सूची का प्रकाशन: 06 अगस्त 2025
महत्वपूर्ण निर्देश:
जिन व्यक्तियों को उपरोक्त आरक्षण प्रारूप पर आपत्ति है, वे निर्धारित तिथि और समय पर अपने अभ्यावेदन व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।