केदारनाथ के पुननिर्माण के लिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट के गठन का फैसला नगर पालिका शिवालिक नगर के सीमा विस्तार के लिए छूट गए क्षेत्रों के प्रस्ताव को मंजूरी स्मार्ट सिटी की एसपीवी के सीईओ व बोर्ड के अन्य सदस्यों के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों को मंजूरी रुद्रप्रयाग जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दो कार्य करने को मंजूरी
देहरादून (संवाददाता) : प्रदेश में अब नगर निकायों के वार्डों की संख्या 71 से अधिक नहीं हो सकेगी। बुधवार को देर शाम तक भराड़ीसैंण में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। विधानसभा सत्र आहूत होने के कारण कैबिनेट के फैसलों की सूचना सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह मुद्दा उठा कि जब प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या ही नामित सदस्य समेत केवल 71 है तो नगर निगमों व निकायों में वार्डों की संख्या 100 तक करने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे में यह फैसला लिया गया कि निकायों में वार्ड मेंबरों की सदस्य संख्या 70 तक ही सीमित रखी जाए।
इस तरह कैबिनेट ने अपना ही फैसला बदल दिया है। इसके लिए प्रदेश सरकार अलग से एक विधेयक पेश करेगी। बता दें कि कैबिनेट ने कुछ समय पहले फैसला लिया था कि नगर निकायों में वाडरे की संख्या 40 से अधिकतम 100 तक होगी। इस फैसले के बाद अधिसूचनाएं व शासनादेश भी जारी हो चुके थे लेकिन नए फैसले के बाद ये सभी शासनादेश भी निरस्त व संशोधित होंगे। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने पांच से सात हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट विधानसभा सत्र में पेश करने को भी मंजूरी दे दी है। अनुपूरक बजट बृहस्पतिवार को विधानसभा में पेश होगा।
कैबिनेट ने केदारनाथ के पुनर्निर्माण के लिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट के गठन का फैसला भी लिया है। यह ट्रस्ट ऑनलाइन अर्थदान भी लेगा। ट्रस्ट बनाने के पीछे सरकार की मंशा यह है कि इसमें दान देने में टैक्स की छूट मिल सकेगी और धनराशि का सही उपयोग हो सकेगा। इसी के साथ नगर पालिका शिवालिक नगर के सीमा विस्तार के लिए छूट गए क्षेत्रों के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बता दें कि लालकुआं व शिवालिक नगर में कुछ क्षेत्रों को फिर से शामिल किया जाना था। अब शिवालिक नगर में नए क्षेत्र शामिल हो जाएंगे। इसी तरह स्मार्ट सिटी की एसपीवी याना स्पेशल परपज व्हैकिल के सीईओ व बोर्ड के अन्य सदस्यों के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने रुद्रप्रयाग जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दो कार्य करने को मंजूरी दे दी है। इसी तरह समाज कल्याण अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई