उत्तराखंड में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति में बड़ा संशोधन करते हुए एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) पर 12% वैट दोबारा लागू करने का निर्णय लिया है। इसके चलते 15 दिसंबर से राज्य में शराब के दाम 40 से 100 रुपये तक बढ़ जाएंगे।
आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल के अनुसार, शासनादेश मिलने के बाद नई दरों को पारदर्शिता से लागू करने के लिए समयसीमा तय कर दी गई है। विभाग ने एक सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया था, जिसके तहत नई दरें 15 दिसंबर से प्रभावी होंगी।
क्यों वापस जोड़ना पड़ा वैट
जब 2025-26 की नीति तैयार की गई थी, तब एक्साइज ड्यूटी से वैट हटा दिया गया था। इसका कारण था कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में एक्साइज ड्यूटी पर वैट नहीं लगता। सरकार का उद्देश्य था— प्रदेश की आबकारी नीति को प्रतिस्पर्धी बनाना, अवैध शराब की तस्करी पर रोक लगाना, लेकिन वित्त विभाग ने इस निर्णय पर कड़ा विरोध जताया। आपत्ति के बाद अब सरकार वैट को फिर से जोड़ने जा रही है।
कितनी बढ़ेंगी कीमतें
- कंट्री व IMFL (अंग्रेजी) शराब के पव्वे पर: लगभग 10 रुपये बढ़ोतरी
- बोतल पर: लगभग 40 रुपये की वृद्धि
- विदेशी शराब (Foreign liquor): बोतल के दाम 100 रुपये तक बढ़ेंगे
पहले से ही उत्तराखंड में शराब के दाम हिमाचल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक हैं। नई बढ़ोतरी के बाद कीमतों का अंतर और बढ़ने की संभावना है।

