दिल्ली: दीवाली पर हर साल होने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखते सुप्रीम कोर्ट ने इस बार सख्त रुख अपनाया है. यही वजह है कि कोर्ट ने दिल्ली में रॉकेट और बॉम्ब सरीखे पटाखों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है. कोर्ट ने इस दीवाली पर सिर्फ ग्रीन पटाखों के ही इस्तेमाल को मंजूरी दी है. कोर्ट ने जिन ग्रीन पटाखों को मंजूरी दी है, उसमें ‘अनार’ और ‘फुलझड़ी’ शामिल हैं. बता दें कि केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लोगों से अपील की थी कि वह इस बार दीवाली में सिर्फ ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल करें. केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा था कि हमें आपका सहयोग चाहिए ताकि हमें प्रदूषण की मात्रा कम किया जा सके.
पढ़ें 10 बड़ी बातें
- कोर्ट ने रॉकेट, बम और तेज आवाज करने वाले पटाखों पर लगाई रोक.
- कोर्ट ने जिन ग्रीन पटाखों को मंजूरी दी है उनमें अनार और फुलझड़ी शामिल हैं.
- अनार और फुलझड़ी दो रंग में आएंगे. 50 फुलझड़ी और पांच अनार के एक डब्बे की कीमत 250 रुपये होगी.
- दिल्ली पुलिस ने पटाखे विक्रेताओं पर नजर रखने के लिए विशेष टीम बनाई है.
- दिल्ली पुलिस की टीम का काम यह सुनिश्चत करने का होगा कि सभी विक्रेता सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचें.
- सरकार के अनुसार ग्रीन पटाखे समान्य पटाखों की तुलना में 30 फीसदी कम प्रदूषण फैलाते हैं.
- ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल से हम हवा में फैलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड को काफी हद तक कम कर सकते हैं.
- केंद्र सरकार ने भी इस बार लोगों से ग्रीन पटाखे ही इस्तेमाल करने का अनुरोध किया है.
- सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में भी दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर बैन लगाया था.
- कोर्ट ने अपने पुराने ऑर्डर को 2017 में कुछ समय के लिए हटा लिया था.