दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि तमिलनाडु में स्थानीय निकाय के चुनाव पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार 27 और 30 दिसंबर को करवाए जा सकते हैं। हालांकि अदालत ने नौ नवगठित जिलों में चुनाव कराए जाने पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि तमिलनाडु के इन नौ जिलों में जितनी जल्दी हो सके परिसीमन प्रक्रिया का आयोजन किया जाए और वहां स्थानीय निकाय चुनाव भी चार महीने के भीतर कराए जाएं।