बाबरी मस्जिद केस : मुद्दई इकबाल अंसारी ने सीबीआई कोर्ट से की अपील- आडवाणी, जोशी, कल्याण सबको दोषमुक्त कर खत्म करें मामला

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  • बाबरी मुद्दई इकबाल अंसारी ने की सभी आरोपियों को बरी करने की अपील
    अंसारी की सीबीआई कोर्ट से गुजारिश- सबको बरी कर खत्म करें पूरा मसला
    अंसारी ने कहा- बाबरी विध्वंस के कई आरोपियों का निधन, कई हो चुके हैं बूढ़े

अयोध्या : अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में फैसले से दो सप्ताह पहले बाबरी मस्जिद केस के मुद्दई इकबाल अंसारी ने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार देने की अपील की है। अंसारी ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह सहित सभी 48 आरोपियों को निर्दोष ठहराने की अपील करते हुए इस पूरे मामले को समाप्त करने का अनुरोध किया है।

इकबाल अंसारी ने एक चैनल के साथ बातचीत में कहा, ‘बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में आरोपियों में से कई लोगों की मौत हो चुकी है। जो जिंदा भी हैं, वे अब बूढ़े हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि सभी केस हटा दिए जाएं और इस पूरे मसले को खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वैसे भी कोई विवाद नहीं बाकी है।’ 28 साल पुराने इस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, साक्षी महाराज, साध्वी रितंभरा, विश्व हिंदू परिषद नेता चंपत राय सहित 32 आरोपी हैं।

‘सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खत्म हुआ विवाद’

हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल ने साथ ही देश के सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करने के लिए हिंदू और मुस्लिमों को आपसी सौहार्द के साथ रहने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई सालों से चले आ रहे विवाद का अंत हो गया और अब राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो चुका है। बता दें कि अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें, गवाही, जिरह सुनने के बाद 1 सितंबर को मामले की सुनवाई पूरी कर ली।

30 सितंबर को आएगा बाबरी केस में फैसला

अयोध्या में बाबरी विध्वंस केस में सीबीआई की विशेष अदालत 30 सितंबर को फैसला सुनाएगी। सीबीआई की कोर्ट ने आदेश जारी कर सभी आरोपियों को फैसले के दिन कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है। कोर्ट की तरफ से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत अन्य आरोपियों को नोटिस भेजा है। गौरतलब है कि अयोध्या में विवादित ढांचे को कारसेवकों ने 6 दिसंबर 1992 में ढहाया था।

CBI की विशेष अदालत ने आदेश जारी कर सभी आरोपियों को फैसले के दिन कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है। इस केस में कुल 48 आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चल रहा था, जिनमें से 16 की मौत हो चुकी है। बाकी 32 लोग कोर्ट में पेश होंगे।

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