लोकसभा में एसपीजी संशोधन बिल पर घमासान, शाह ने कहा-पीएम की सुरक्षा करना दायित्व

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गृह मंत्री अमित शाह
दिल्ली। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और वायनाड सांसद राहुल गांधी को दी गई विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) के हटाए जाने को लेकर कांग्रेस की तरफ काफी बवाल किया गया था। वहीं, बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एसपीजी सुरक्षा अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया। इसके तहत अब एसपीजी सुरक्षा सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके साथ उनके आवास में रहने वालों के लिए ही होगी।

गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा कि मैं विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) अधिनियम में संशोधन के साथ यहां आया हूं। संशोधन के बाद, इस अधिनियम के तहत, एसपीजी सुरक्षा केवल वर्तमान प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों को दिया जाएगा जो प्रधानमंत्री के निवास पर उनके साथ आधिकारिक तौर पर रहते हैं।

उन्होंने कहा कि साथ ही कोई पूर्व प्रधानमंत्री और उनका परिवार जो सरकार द्वारा आवंटित आवास पर रहते हैं, उन्हें भी पांच साल की अवधि तक एसपीजी सुरक्षा प्राप्त होगी।

गृह मंत्री ने कहा कि सुरक्षा के इस कवर के लिए ‘स्पेशल’ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह आदर्श रूप से प्रधानमंत्री के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ शारीरिक सुरक्षा नहीं है। बल्कि उनके विभाग, स्वास्थ्य और अन्य लोगों के बीच संचार को भी सुरक्षा देना होता है।

गौरतलब है कि जब केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया था कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और वायनाड सांसद राहुल गांधी से उनकी एसपीजी सुरक्षा वापस ली जाएगी तो इस बात को लेकर कांग्रेस की तरफ काफी विरोध हुआ था। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चैधरी ने लोकसभा में कहा था कि सरकार इनकी जीवन से समझौता कर रही है।

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