सम-विषम पालन न करने पर कटा चालान

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सम-विषम पालन न करने पर कटा चालान

दिल्ली । राजधानी में सोमवार से वाहनों के लिए सम-विषम योजना लागू हो गई है। इसमें सीएनजी वाहनों को भी छूट नहीं दी गई है। इस दौरान सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या में कमी से सार्वजनिक वाहनों में यात्रियों की भीड़ देखने को मिल रही है। बता दें कि यह योजना सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक लागू रहेगी।इस योजना के लागू होते ही नियम पालन न करने वाले कई वाहनों का आज चालान काटा गया है। इनमें प्रमुख हैं आईटीओ और इंडिया गेट दो वाहनों का चालान। आईटीओ के पास जिस वाहन का चालान कटा है, उसके ड्राइवर का कहना है कि मैं नोएडा में रहता हूं, यहां मैं किसी काम से कल रात में आया था लेकिन मुझे पता नहीं था कि आज सुबह से ही ऑड-इवन शुरू हो जाएगा।

केजरीवाल ने ट्वीट कर की अपील
नमस्ते दिल्ली! प्रदूषण कम करने के लिए आज से ऑड-इवन शुरू हो रहा है। अपने लिए, अपने बच्चों की सेहत के लिए और अपने परिवार की सांसों के लिए ऑड-इवन का जरूर पालन करें। कार शेयर करें। इससे दोस्ती बढ़ेगी, रिश्ते बनेंगे, पेट्रोल बचेगा और प्रदूषण भी कम होगा। दिल्ली फिर कर दिखायेगी।

सिसोदिया बोले- प्रदूषण रोकने के लिए जो कर सकते हैं करेंगे
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सोमवार सुबह जब सम-विषम योजना के बारे में पूछा तो वह बोले कि पूरा उत्तर भारत इस समय पराली के धुएं से घिरा हुआ है। इस समय हम पराली के लिए कुछ नहीं कर सकते लेकिन हम सम-विषम योजना का अगले दस दिन तक पालन करेंगे, यह कुछ राहत जरूर देगा। यह सबके लिए लाभदायक है।

बसों की कमी से निपटने के लिए किराये पर 850 बसें मंगवाई गई हैं, तो कैब और ऑटो के सफर पर अतिरिक्त किराया न लगने से भी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं, मेट्रो यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त फेरे लगाएगी।

सम-विषम के दौरान दिल्ली सरकार के कार्यालयों का वक्त बदला गया है। जब तक यह योजना लागू रहेगी तब तक सुबह 9.30 और 10.30 बजे से कामकाज शुरू होगा। देर से शुरू होने वाले दफ्तर सात बजे तक खुले रहेंगे।
1000 इलेक्ट्रिक वाहनों को सम विषम से छूट
सम विषम के दौरान गैर मालवाहक (नॉन ट्रांसपोर्ट) इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दी गई है। इससे दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाले करीब 1000 इलेक्ट्रिक वाहनों को फायदा मिलेगा।

दिल्ली में ऐसे 1000 से कम वाहन ही रजिस्टर्ड हैं। इन वाहनों की संख्या काफी कम होने की वजह से न तो सड़कों पर जाम लगेगा, नतीजतन अन्य वाहनों से भी प्रदूषण की आशंका नहीं होगी।

इन वाहनों को कार्रवाई के दायरे से बाहर रखने का निर्णय लिया गया है। अब सम विषम के दौरान भी ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन जिनका इस्तेमाल सामान ले जाने की बजाय निजी कार्यों के लिए किया जा रहा है उन्हें छूट होगी।

इस तरह चलेंगे वाहन
वाहन के आखिरी नंबर से तय होगा कि वह सड़क पर आ सकता है या नहीं। यदि आखिरी नंबर 1, 3, 5, 7 और 9 है तो यह 5, 7, 9, 11, 13 और 15 नवंबर को सड़क पर चल सकता है। 0, 2, 4, 6, 8 नंबर वाले वाहन 4, 6, 8, 10, 12 व 14 नवंबर को चल सकते हैं।
अनदेखी पर कटेगा 4000 का चालान
सम-विषम के नियमों की अनदेखी करने पर 4000 रुपये का चालान काटा जाएगा। इसके लिए प्रशासन की ओर से अलग अलग विभागों की टीमें तैनात कर दी गई हैं। डीटीसी और ट्रैफिक पुलिस ने अतिरिक्त टीमें तैनात कर दी हैं।

स्कूली बच्चों के लिए वाहनों को छूट
सम-विषम के दौरान बस या छोटे वाहनों में अगर बच्चे यूनिफॉर्म में हैं तो उन्हें छूट होगी, लेकिन यह छूट स्कूल शुरू होने और छुट्टी के दौरान ही होगी। स्कूली बच्चों को लेकर आने जाने वाले वाहनों को छूट दी गई है।

बसों के शामिल होने का सिलसिला जारी
हालात से निपटने के लिए डीटीसी ने बसों की संख्या में बढ़ोतरी के टेंडर निकाले थे। इसके तहत 2000 बसें किराये पर मंगवाई गईं, लेकिन अब तक 850 बसें ही पहुंची हैं। टेंडर का वक्त बढ़ाने के बाद भी अधिक बसें नहीं शामिल नहीं हो सकीं। डीटीसी अधिकारियों का कहना है कि आगे भी बेड़े में बसें शामिल किए जाने का सिलसिला जारी है।

बसों में मुस्तैद रहेंगे मार्शल
सम-विषम के दौरान बसों में अधिक भीड़ होगी, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर सभी बसों में मार्शल तैनात रहेंगे।

राहत के लिए उठाए गए कदम
. सरकार ने ई-रिक्शा, कैब और ऑटो संचालकों को इस दौरान यात्रियों से मीटर के मुताबिक ही किराया लेने करने की हिदायत दी है।
. डीटीसी ने भी इस दौरान हालात से निपटने के लिए किराये पर अतिरिक्त बसें ली हैं।
. ओला, उबर ने सम-विषम के लागू होने पर व्यस्त समय में भी यात्रियों से सामान्य किराया वसूलने का निर्णय लिया है।
. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री सहित सभी मंत्री, लोकसभा-राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यसभा के उप सभापति, पायलट, एस्कॉर्ट, एसपीजी सहित एंबुलेंस, जेल, इंफोर्समेंट स्टाफ के वाहन, अग्निशमन विभाग के वाहनों को छूट होगी।
. महिलाएं अगर गाड़ी चला रही हैं या उनके साथ 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियां हैं तो छूट मिलेगी।

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