राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी, ‘चैकीदार चोर है’ पर मांगा जवाब

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दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को राफेल मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी ‘चैकीदार चोर है’ मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की याचिका पर राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से उनकी टिप्पणी पर 22 अप्रैल तक जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 22 अप्रैल को सुनवाई होनी है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगई की पीठ ने कहा कि कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की, इसका मतलब है कि राहुल गांधी का बयान गलत है। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा शीर्ष अदालत की टिप्पणी को गलत तरह से पेश किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की थी। कोर्ट ने राफेल मामले को लेकर कुछ दस्तावेजों की स्वीकार्यता तय की थी। गौरतलब है कि पिछले शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। उन्होंने उच्चतम न्यायालय में राहुल गांधी के खिलाफ राफेल मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणी ‘चैकीदार चोर है’ को लेकर अवमानना याचिका दायर की थी।

मीनाक्षी लेखी का क्या था कहना?
मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत तरह से पेश किया है। लेखी का आरोप था कि राहुल गांधी ने ‘चैकीदार चोर है’ बयान को इस तरह से पेश किया है जैसे वह उच्चतम न्यायालय का बयान हो। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राफेल पर अपने एक आदेश में सरकार की आपत्तियों को खारिज कर दिया था। न्यायालय ने तीन दस्तावेजों को सबूत के तौर पर मानते हुए पुनर्विचार याचिका पर आगे सुनवाई की बात कही थी। दरअसल, राहुल गांधी लगातार अपनी टिप्पणी ‘चैकीदार चोर है’ के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं।

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