दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस नेता संजय निरुपम की ओर से एक दूसरे के खिलाफ दाखिल मानहानि की दो शिकायतों पर भाजपा नेता को सोमवार को नोटिस जारी किया।
एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने निरुपम की ओर से ईरानी के खिलाफ मानहानि की शिकायत पर भाजपा नेता के खिलाफ जारी समनों को रद्द कर दिया था।
अदालत ने हालांकि इसी से मिलती जुलती, निरुपम की याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने ईरानी की ओर से उनके खिलाफ दर्ज कराई गई मानहानि की शिकायत पर जारी समनों को रद्द करने की मांग की थी।
अदालत ने पिछले वर्ष 19 दिसंबर को अपने फैसले में कहा था कि निरुपम के खिलाफ मामला चलता रहेगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कांग्रेस नेता की दो याचिकाओं पर ईरानी को सोमवार को नोटिस जारी किया।