राहुल की नागरिकता का विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सुनवाई के लिए न्यायालय तैयार

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दिल्ली। उच्चतम न्यायालय गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई है जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव लड़ने और सांसद बनने से रोका जाए क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से ब्रिटिश नागरिकता हासिल की है।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ दिल्ली के नागरिकों जय भगवान गोयल और चंदर प्रकाश त्यागी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हम सामाजिक हैं और सामाजिक मूल्यों की रक्षा करने वाले हैं।

इस याचिका में कहा गया है कि अदालत को यह निर्णय लेना चाहिए कि जिस शख्स ने स्वैच्छिक रूप से ब्रिटिश नागरिकता हासिल की है उसे संसद में एक सीट भरने के लिए अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने की इजाजत दी जानी चाहिए या नहीं।

याचिका में कहा गया है कि यह बात स्पष्ट है कि गांधी ने ब्रिटिश राष्ट्रीयता हासिल की है। यह मामला तब सामने आया जब ब्रिटेन की बैकऑप्स नाम की कंपनी ने अपना आयकर रिटर्न भरा था। याचिका में कहा गया है कि राहुल घोषणा पत्र दें कि वह भारतीय नागरिक नहीं है और वह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अनुसार चुनाव लड़ने में अक्षम हैं।

अदालत में यह याचिका तब दाखिल की गई है जब मंगलवार 30 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए 15 दिनं में जवाब देने के लिए तहा है। यह नोटिस उन्हें भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के आधार पर भेजे गया है। स्वामी का आरोप है कि राहुल के पास ब्रिटिश नागरिकता है।

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