Sunday, March 8, 2026
Homeखास खबरआप विधायक सोमनाथ को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पत्नी लिपिका से समझौता,...

आप विधायक सोमनाथ को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पत्नी लिपिका से समझौता, केस खारिज


दिल्ली। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के लिेए मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत की खबर आई। अदालत ने घरेलू हिंसा मामले में आरोपी आप विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ प्राथमिकी निरस्त कर दी।
दरअसल अब सोमनाथ भारती और उनकी पत्नी लिपिका मित्रा साथ-साथ रह रहे हैं तो इसी का जिक्र करते हुए अदालत ने भारती पर दर्ज आपराधिक मामले रद्द कर दिए हैं।

गौरतलब है कि दोनों के बीच मतभेद 2018 में ही सुलझ गए थे और उन्होंने अगस्त में ही कोर्ट में याचिका दायर की थी कि सोमनाथ भारती पर लगे आरोप खारिज कर दिए जाएं। अगस्त 2018 में जस्टिस आरके गॉबा के समक्ष भारती के वकील ने उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को खारिज करने का आग्रह किया था। तब कोर्ट ने कहा था कुछ समय इंतजार कीजिये जब तक याची की पत्नी व उनके बच्चे साथ में उनके घर में आराम से रहने लगें।

मामले की अगली सुनवाई सात मार्च 2019 को मुकर्रर की गई थी। कोर्ट के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने कहा था कि उनके मुव्वकिल भारती व उनकी पत्नी ने मध्यस्थता में हिस्सा लिया था जिसके बाद दोनों के बीच सुलह हो गई। वह दोनों शांतिपूर्ण तरीके से साथ रहना चाहते हैं।

कोर्ट ने लिपिका मित्रा व दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। भारती ने उनके खिलाफ हत्या की कोशिश, जबरन गर्भपात, मारपीट व अन्य धाराओं में दर्ज एफआईआर खारिज करने की मांग की थी।

ये था मामला
दिल्ली पुलिस ने लिपिका की एफआईआर पर जांच के बाद पांच अप्रैल 2016 को निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस के मुताबिक लिपिका ने उसकी व उसके अजन्मे बच्चे की जान खतरे में डालने का आरोप लगाया था।

इस मामले में सोमनाथ भारती को अक्तूबर 2015 में जमानत मिल गई थी। लिपिका ने दस जून 2015 को दिल्ली महिला आयोग को शिकायत दी थी और इस शिकायत पर पुलिस ने नौ सितंबर 2015 को एफआईआर दर्ज की थी।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
video
play-sharp-fill

Most Popular

Recent Comments