दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिंदबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की उस याचिका पर विचार करने से मना कर दिया है जिसमें उन्होंने 10 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की थी। यह राशि उन्होंने रजिस्ट्री के पास विदेश जाने की शर्त पर जमा करवाई थी। अदालत ने उनसे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ के सामने मामले का उल्लेख करने के लिए कहा है।