दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश की घोसी सीट से सपा-बसपा गठबंधन के नव निर्वाचित सांसद अतुल राय को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तारी से छूट देने से इनकार कर दिया है। राय पर वाराणसी की एक छात्रा के दुष्कर्म और अपहरण का आरोप है।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने कहा कि वह राय को गिरफ्तारी से राहत देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के पक्ष में नहीं हैं। इससे पहले भी अदालत राय को गिरफ्तारी से अंतरिम छूट देने से मना चुकी है।
कॉलेज की छात्रा की शिकायत पर एक मई को राय के खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ था। वाराणसी की रहने वाली छात्रा ने आरोप लगाया है कि राय अपनी पत्नी से मिलवाने की बात कह कर उसे घर ले गए और वहां उसका दुष्कर्म किया।
राय के वकील का कहना है कि यूपी में अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए न्यायालय ने गिरफ्तारी से छूट का अनुरोध करने वाली राय की याचिका आठ मई को ठुकरा दी थी।