दिल्ली; आप विधायक मनोज कुमार को तीन महीने कैद की सजा, 2013 का है मामला

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दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले केजरीवाल के लिए बुरी खबर आ रही है। मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल के विधायक मनोज कुमार को तीन महीने कारावास की सजा सुनाई है।

राउज एवेन्यू अदालत ने मंगलवार को कोंडली से आप विधायक मनोज कुमार को चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने के मामले में तीन महीने कैद की सजा सुनाई है। उन्हें पिछली सुनवाई में दोषी करार दिया गया था। मामला वर्ष 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में कल्याणपुरी थाने में दर्ज कराया गया था।

राउज एवेन्यू अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने मनोज कुमार को सरकारी काम में बाधा डालने, चुनाव केंद्र में माहौल खराब करने की धाराओं में 4 जून को दोषी करार दिया था।

ये है पूरा मामला
पेश मामला 2013 के चुनाव के दौरान मनोज कुमार की अगुवाई में 50 से ज्यादा आप कार्यकर्ताओं के एमसीडी स्कूल के गेट पर हंगामा करने और मतदान की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने से जुड़ा है।

इससे मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा था। इन लोगों ने स्कूल का मेन गेट भी बंद कर दिया था, जिससे पुलिसकर्मी व चुनाव में लगा स्टाफ भी अंदर बंद हो गया।

पुलिस के मुताबिक मतदान समाप्त होने के बाद दोषी ने मतपेटियों को बाहर नहीं ले जाने देने की बात कहते हुए गेट बंद कराकर उसके सामने बैठ गया। इसके बाद मतपेटियों को दूसरे रास्ते से बाहर निकाला गया था। हालांकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान मनोज कुमार ने इन तमाम आरोपों का खंडन किया था।

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