सुप्रीम कोर्ट ने हरेन पांड्या हत्याकांड मामले में 12 आरोपियों को दोषी ठहराया

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दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या हत्याकांड मामले में 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को हत्या में आरोपों का सामना कर रहे 12 लोगों को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई और गुजरात सरकार की अपीलों पर सुनवाई की। मामले में कोर्ट की निगरानी में हुई जांच में कई नए साक्ष्यों का पता चला है, जिनकी नए सिरे से जांच की जानी चाहिए।

बता दें पांड्या गुजरात में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में मंत्री थे। उनकी अहमदाबाद में सुबह की सैर के दौरान लॉ गार्डन के समीप 26 मार्च 2003 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सीबीआई के अनुसार, राज्य में 2002 के सांप्रदायिक दंगों का बदला लेने के लिए उनकी हत्या की गई। सीबीआई और राज्य पुलिस ने गुजरात उच्च न्यायालय के 29 अगस्त 2011 के फैसले को गलत बताते हुए अपील दायर की।

उच्च न्यायालय ने 12 लोगों को हत्या के आरोपों से बरी करते हुए निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा था जिसमें उन्हें आपराधिक साजिश, हत्या की कोशिश और आतंकवाद रोधी कानून (पोटा) के तहत अपराधों में दोषी ठहराया गया।

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