मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट से भगोड़े भारतीय उद्योगपति विजय माल्या को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने माल्या की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उसने अपनी संपत्ति को सरकारी एजेंसियों द्वारा जब्त किए जाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी।
इससे पहले 2 जून को लंदन हाईकोर्ट ने माल्या को बड़ी राहत देते हुए प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की अनुमति दे दी। अगर लंदन उच्च न्यायालय द्वारा उसे अपील करने की अनुमति नहीं दी गई होती तो उसे अगले कुछ दिनों में भारत को प्रत्यर्पित किया जा सकता था। लेकिन अब माल्या को बड़ी राहत मिल गई है।
माल्या को भारत में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है जिसके बाद से भारतीय एजेंसियां कर्ज की अदायगी के लिए उसकी संपत्तियों को जब्त कर रही है।