दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज तीन महिलाओं की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इन महिलाओं की मांग है कि महिला कब मां बनेगी इसका अधिकार उनके पास होना चाहिए। साथ ही उनका कहना है कि गर्भपात को गैर-कानूनी श्रेणी से बाहर किया जाए। याचिका में कहा गया है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के प्रतिबंध और अपवाद महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।