कोयला ब्लॉक आवंटन मामलाः सीबीआई अदालत ने कांग्रेस नेता नवीन जिंदल के खिलाफ तय किए आरोप

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दिल्ली। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद नवीन जिंदल और इस मामले से जुड़े चार अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किया है। इस मामले को लेकर 30 सितंबर से ट्रायल शुरू होगा।

विशेष न्यायाधीश भरत पराशर मध्य प्रदेश में उरतन उत्तरी कोयला ब्लॉक के आवंटन से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। न्यायालय ने पिछली सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश में कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के मामले में कांग्रेस नेता नवीन जिंदल और चार अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था।

नवीन जिंदल के अलावा जिंदल स्टील के पूर्व निदेशक सुशील मारू, पूर्व उप निदेशक आनंद गोयल, सीईओ विक्रांत गुजराल और डी एन अबरोल के खिलाफ भी जालसाजी और साजिश रचने के आरोप तय करने का आदेश पारित हुआ है।

सभी आरोपी औपचारिक रूप से आदेश की प्रति पर हस्ताक्षर करने के लिए आज न्यायालय में पेश हुए थे। न्यायालय ने एक जुलाई को इस मामले से जुड़े छह आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120 बी(आपराधिक षडयंत्र) और 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी) के तहत मामला दर्ज किया था।

सीबीआई के वकील वीके शर्मा ने आरोप तय करने की दलील देते हुए कहा था कि जेएसपीएल ने मध्य प्रदेश में उरतन कोकिंग कोल ब्लॉक का आवंटन बेईमानी के आधार पर किया था और कई परियोजनाओं के लिए हासिल की गई वास्तविक जमीन के बारे में फीडबैक फॉर्म में तथ्यों का गलत विवरण पेश किया था।

उन्होंने आगे यह भी बताया कि जेएसपीएल ने कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञापन की शर्त की अवहेलना करते हुए कोयला ब्लॉक के लिए आवेदन दायर किया गया था।

अपनी चार्जशीट में, सीबीआई ने आरोप लगाया है कि जेएसपीएल ने उपकरण खरीद आदेशों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और कोयला मंत्रालय को गुमराह किया। जिंदल और अन्य लोगों को झारखण्ड के अमरकोंडा मुर्गदंगल कोयला ब्लॉक के आवंटन से संबंधित एक मामले में मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है।

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