कार्ति चिदंबरम ने जोर बाग आवास मामले में पीएमएलए के अधिाकारियों से किया संपर्क, ईडी के आदेश को दी चुनौती

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दिल्ली। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने जोरबाग आवास खाली करने के विरोध में पीएमएलए अधिकारियों से संपर्क कर ईडी के आदेश को चुनौती दी। जोर बाग की उनकी अचल संपत्ति को ईडी ने 10 अक्तूबर 2018 में अटैच कर लिया था। हालांकि इसकी पुष्टि मार्च 2019 में की गई थी।

र्ति चिदंबरम को ईडी ने जोर बाग इलाके में स्थित घर खाली करने का निर्देश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जोर बाग के ब्लॉक-172 में स्थित कार्ति के घर 115-ए को आईएनएक्स मीडिया घोटाले में अटैच कर दिया था। इस मामले में कार्ति चिदंबरम को भी आरोपी बनाया गया है।

पीएमएलए (मनी लान्ड्रिंग निवारण अधिनियम) की एजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पिछले आदेश के क्रम में बुधवार शाम को घर को खाली करने का नोटिस सौंप दिया।

बता दें कि यह मामला विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की तरफ से 2007 में आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपये का निवेश हासिल करने के लिए दी गई मंजूरी से जुड़ा है। ईडी का आरोप है कि तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने नियमों का उल्लंघन करते हुए यह मंजूरी दी थी, जिसके बदले कार्ति चिदंबरम को मोटी रकम हासिल हुई थी। हालांकि चिदंबरम परिवार इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताता रहा है।

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