उन्नाव । दुष्कर्म पीड़िता की कार में टक्कर मारने वाले ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर शुक्रवार दोपहर को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश किए जाऐंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को निपटाने के लिए सीबीआई को 7 दिन का समय दिया है, जिसके बाद सीबीआई की टीमें लगातार इस मामले की छानबीन में जुटी हुई हैं।
इसी के साथ सीबीआई की एक टीम ने दुष्कर्म पीड़िता व उसके परिवार की सुरक्षा में तैनात रहे माखी थाना व पुलिस लाइन से कई पुलिस कर्मियों को पूछताछ के लिए शुक्रवार दोपहर को लखनऊ बुलाया है।
बताया गया कि कड़ी सुरक्षा में पुलिस ट्रक ड्राइवर आशीष पाल व क्लीनर मोहन श्रीवास को रायबरेली से लखनऊ सीबीआई कोर्ट ले गई है। इसके साथ ही सीबीआई और फॉरेंसिक टीम घटना स्थल पर सीन रिक्रिएशन करने भी पहुंचेगी। इस दौरान ट्रक और स्विफ्ट कार के बीच हुई टक्कर का डेमो कराकर भी देखा जाएगा।
रायबरेली चाचा से मिलने जा रही माखी (उन्नाव) की दुष्कर्म पीड़िता की कार में टक्कर मारने वाले ट्रक चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। चालक का लाइसेंस निलंबित करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। सात अगस्त तक नोटिस का जवाब देने के निर्देश हैं।
रायबरेली जिले में ट्रक से दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों की मौत के मामले में रायबरेली एआरटीओ की ओर से फतेहपुर एआरटीओ को पत्र भेजा गया है। ट्रक ड्राइवर आशीष कुमार का लाइसेंस पुलिस को मिला था। उसमें उसका पता फतेहपुर जिले के ललौली थाने का सात आना गांव निवासी लिखा है।
रायबरेली एआरटीओ ने लाइसेंस की कॉपी और कार्रवाई का पत्र भेजा है, जिसमें चालक के लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई किए जाने का जिक्र किया गया है। इधर, एआरटीओ ने ट्रक के कागजातों की जांच कराई है।
ट्रक का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, परमिट सही पाया गया है। फतेहपुर एआरटीओ अरविंद त्रिवेदी ने बताया कि चालक को नोटिस जारी किया गया है। 7 अगस्त तक नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। इसके बाद लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।