दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गई है। उनकी तरफ से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत के सामने उल्लेख किया कि अदालत के आदेश के बावजूद, आईएनएक्स-मीडिया मामले के संबंध में पी चिदंबरम की सीबीआई के रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है। जिसपर अदालत ने कहा कि रजिस्ट्री को इस संबंध में मामले को सूचीबद्ध करने के लिए आवश्यक कार्य करना होगा।