दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के निदेशकों और ऑडिटरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रवर्तन निदेशालय, पुलिस, आईसीएआई को फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने आम्रपाली की फंसी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एनबीसीसी को 7.16 करोड़ रुपये देने का आदेश भी दिया।
उच्चतम न्यायालय ने आदेश में कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण घर खरीदारों को निर्माण कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) देने के लिए नोडल सेल बनाएं।