दिल्ली। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त अपनी छह महीने की कैद की सजा के खिलाफ सोमवार दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं। यहां अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया है।
गौरतलब है कि दिल्ली की एक अदालत ने छह महीने कैद की सजा सुनाई है। मजिस्ट्रेट कोर्ट के स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने बीते गुरुवार(12 सितंबर) सोमदत्त को 2015 के एक मामले में दोषी पाया और उनकी अपील को खारिज कर दिया।
अतिरिक्त मेट्रो पोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने 4 जुलाई को सोमदत्त को छह महीने की कैद व दो लाख रुपया जुर्माना ठोका था। इसी मामले में अपील करने पर बीते गुरुवार को सुनवाई हुई।