पंचकूला। हरियाणा के बहुचर्चित एजेल प्लॉट अलॉटमेंट केस की सुनवाई आज पंचकूला में सीबीआई की विशेष कोर्ट में चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पेश हुए। इससे पहले 22 अगस्त को सुनवाई हुई थी। हुड्डा के वकील एसपीएस परमार ने कोर्ट में दलील देते हुए हुड्डा को इस मामले से डिस्चार्ज करने की याचिका लगाई है। इस याचिका पर सुनवाई 18 सितंबर को होगी। कोर्ट की ओर से सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
बचाव पक्ष ने कहा है कि इस मामले में हुड्डा को फंसाने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि 24 अगस्त 1982 को पंचकूला सेक्टर-6 में 3360 वर्गमीटर का प्लॉट नंबर सी-17 तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल ने एजेएल प्रकाशन समूह के हिंदी अखबार नवजीवन को अलॉट किया था। कंपनी को इस पर छह माह में निर्माण शुरू करके दो साल में काम पूरा करना था, लेकिन वह 10 साल में भी ऐसा नहीं कर पाई।
इसके बाद 30 अक्टूबर 1992 को हुडा ने अलॉटमेंट कैंसिल करके प्लॉट को वापस ले लिया। 14 मार्च 1998 को एजेएल की ओर से आबिद हुसैन ने चेयरमैन हुडा को प्लॉट अलॉटमेंट की बहाली के लिए अपील की। 14 मई 2005 को हुडा के चेयरमैन ने अफसरों को एजेएल कंपनी के प्लॉट अलॉटमेंट की बहाली की संभावनाएं तलाशने को कहा लेकिन कानून विभाग ने अलॉटमेंट बहाली के लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया।