केके मिश्रा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह पर व्यापमं घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाए थे। जिसके बाद शिवराज सिंह ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला लगाया था। मिश्रा को दो वर्ष की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। केके मिश्रा को इस में मामले 50 हजार रुपए के बांड पर जमानत मिल गई है।
भोपाल (एजेंसीज) : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मानहानि के मामले में प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता केके मिश्रा को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। यह मामला विशेष सत्र न्यायाधीश काशीनाथ सिंह की अदालत में चल रहा था। मिश्रा को दो वर्ष की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। केके मिश्रा को इस में मामले 50 हजार रुपए के बांड पर जमानत मिल गई है।
मुख्यमंत्री की मानहानि के इस मामले में सरकार की ओर से अधिवक्ता आनंद तिवारी ने 2014 में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने इसमें छह महीने में सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए थे। गौरतलब है कि केके मिश्रा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह पर व्यापमं घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाए थे। जिसके बाद शिवराज सिंह ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला लगाया था।