नैनीताल। संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की मांग उठने लगी है। हाई कोर्ट ने इस मामले में यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से याचिका दायर करने वालों से उचित फोरम में जाने को कहा है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार वह सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेंगे।
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ के समक्ष एसोसिएशन के अध्यक्ष सनप्रीत आजमानी व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति 62 साल में होती है, लिहाजा कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर 65 साल किया जाए। याचिकाकर्ता के अनुसार हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति समय पर नहीं हो पाती।
अधिकांश पद खाली रहते हैं, जिससे वादकारियों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता। ऐसे में सेवानिवृत्ति का कार्यकाल बढ़ाया जाए। खंडपीठ ने याचिका को सुनने के बाद उचित फोरम में अपनी बात रखने के निर्देश दिए। इसके बाद याचिकाकर्ता द्वारा याचिका वापस ली गई।