रुद्रप्रयागः मास्क न पहनने पर भरना होगा जुर्माना

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रुद्रप्रयाग। डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के अनुसार अब रुद्रप्रयाग में हर व्यक्ति को घर से बाहर निकलते समय अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा। मास्क न पहनने पर आपको एक हजार का जुर्माना भरना पड़ेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर इस तरह की पहल करने वाला रुद्रप्रयाग पहला जिला बन गया है। इसे लेकर पुलिस टीम भी जगह-जगह एनाउंसमेंट कर लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक कर रही है।

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि अभी बहुत कम लोग ही मास्क पहन रहे हैं। बाजारों में भी लोग बिना मास्क ही नजर आते हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पहले विशेष लोगों को ही मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा था, जबकि सामान्य लोगों को इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन, अब हर व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ एसके झा ने बताया कि जिले में हालांकि अब तक कोरोना संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है।

लेकिन, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के मुताबिक एहतियात के तौर पर सबको मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में बाजार या सार्वजनिक जगहों पर जाने से पहले लोग घरों से ही मास्क पहन कर निकलें। वहीं, मास्क पहनने को लेकर पुलिस रुद्रप्रयाग नगर सहित जिले के सभी प्रमुख कस्बों में एनाउंसमेंट कर लोगों को जागरूक कर रही है। जिला प्रशासन के अनुसार नियम का पालन न करने पर पुलिस की ओर से संबंधित व्यक्ति का एक हजार रुपये का चालान किया जाएगा।

लॉकडाउन उल्लंघन में नौ लोगों पर मुकदमा

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में कोटद्वार में नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाल मनोज रतूड़ी ने बताया कि शासन की ओर से आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़ अन्य तमाम दुकानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही लोगों को बेवजह सड़कों में घूमने पर रोक लगाई गई है।

लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में गोविंद नगर निवासी सचिन, बिजनौर निवासी जसपाल, कालाबड़ निवासी देवेश्वरी देवी, गोपेश्वर निवासी अमित कुमार, पदमपुर निवासी प्रदीप, निंबूचैड़ निवासी दीपक कुमार, घंडियाल निवासी मदन सिंह, शिब्बूनगर निवासी संदीप बिष्ट औ रहरेंद्र सिंह के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।

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