आयुष्मान भारत/अटल आयुष्मान, उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को राज्यSGHS (State Government Health Scheme) के अन्तर्गत चिकित्सकीय उपचार को प्रभावी बनाये जाने हेतु पूर्व निर्गत शासनादेशों में संशोधन करके चिकित्सा सुविधा को अधिक प्रभावशाली बनाया गया है।
यह जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक ने बताया कि उक्त योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में समस्त परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान किये जाने हेतु पूर्व में जारी आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत प्रदान किया जा रहा है तथा उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को राज्यSGHS (State Government Health Scheme) के अन्तर्गत चिकित्सकीय उपचार को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधायें सुलभ कराया जा रहा है।
प्रदेश में स्थित सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालय में सीधे उपचार- उत्तराखंड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स एवं उनके परिवार के सदस्यों एवं आश्रितों को प्रदेश में स्थित सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय में उपचार (अस्पताल में भर्ती होने पर) हेतु किसी राजकीय चिकित्सालय से संदर्भण Referral आवश्यक नहीं है।
सभी कार्मिकों / पेंशनरों से समान CGHS दरों पर अंशदान लिया जायेगा, जिसका
अंशदान (ब्वदजतपइनजपवद) लिया जायेगा यदि पति-पत्नी दोनों राजकीय कार्मिक / पेंशनर्स हैं, तो दोनों के माता-पिता, जो उन पर आश्रित है, परिवार में सम्मिलित होंगे, इस योजना में शामिल किया गया है तथा अपरिहार्य परिस्थिति में आकस्मिकता के दृष्टिगत गैर सूचीबद्ध चिकित्सालयों में चिकित्सकीय उपचार हेतु अग्रिम आहरण चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के 75 प्रतिशत तक अनुमन्य किया जायेगा। तथा ओ0पी0डी0 अथवा अपरिहार्य परिस्थिति में गैर सूचीबद्ध चिकित्सालयों में कराये जाने की व्यवस्था है।
प्रदेश के बाहर चिकित्सा उपचार की भी व्यवस्था का प्रबन्ध है। जिसके अन्तर्गत प्रदेश के बाहर अस्पताल में भर्ती होने की दशा में उपचार के लिए राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को उत्तराखण्ड में स्थित किसी राजकीय / सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय से रेफर कराना होगा। आपात स्थिति में उपचार हेतु सन्दर्भण कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
कार्यरत राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स के गोल्डन कार्ड बनवाने की प्रकिया भी गतिमान है। कार्यरत अधिकारी /कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों के गोल्डन कार्ड आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने कार्यालय के स्टाफ के सहयोग से तैयार करायेंगें।