टिहरी। संवाददाता। टिहरी बांध निर्माण के दौरान प्रभावितों के मुआवजा घोटाले के 36 साल पुराने मामले में सीबीआई कोर्ट ने पीएनबी के दो रिटायर अधिकारियों को चार-चार साल की सजा सुनाई। पीएनबी टिहरी के तत्कालीन प्रबंधक और सहायक प्रबंधक पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया।
सीबीआई ने 1991 में केस दर्ज कर दोनों अफसरों संग टिहरी के तत्कालीन एसएलईएओ एसडी भट्ट, क्लर्क मोहन दास और डीपी काला को भी आरोपी बनाया। 1997 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। तीन दशक तक चले ट्रायल के बाद मंगलवार को विशेष अदालत ने वीके सिन्हा और एके गावा को चार-चार साल की सजा सुनाई। वहीं, एसडी भट्ट दोषमुक्त साबित हुए। लेकिन, मोहन दास व काला की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई