उत्‍तराखंड में दो से अधिक संतान होने के कारण नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी गई

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रुद्रपुर। दो से अधिक संतान होने के मामले में ऊधमसिंहनगर जिले के नगर पंचायत केलाखेड़ा के अध्यक्ष पद पर चुने गए हामिद अली की कुर्सी चली गई। शासन के आदेश पर उन्हें पद से हटा दिया गया। नए अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण किए जाने तक दायित्वों व वित्तीय अधिकारों का निर्वहन करने को एसडीएम बाजपुर को प्रशासक नियुक्त किया गया है। इसे लेकर केलाखेड़ा में सियासी चर्चा तेज हो गई है।

नगर पंचायत केलाखेड़ा के अध्यक्ष पद हामिद अली के साथ अकरम खां भी चुनाव लड़े थे। अकरम खां ने नामांकन के दौरान आपत्ति जताई थी कि हामिद अली के तीन बच्चे हैं, तीनों अप्रैल, 2003 के बाद जन्मे हैं। जबकि नियम के तहत अप्रैल, 2003 के बाद दो से अधिक संतान होने पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। इसके बाद भी हामिद अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़कर जीत गए। इसके खिलाफ अकरम ने प्रथम अपर जिला न्यायाधीश रुद्रपुर यूएस नगर की अदालत में याचिका दायर की। अदालत ने सुनवाई करते हुए 22 जुलाई को हामिद अली को अध्यक्ष पद अयोग्य घोषित करते हुए नगर पंचायत केलाखेड़ा के अध्यक्ष पद को रिक्त घोषित कर दिया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने इस मामले को शासन से अवगत कराया।

सचिव प्रभारी विनोद कुमार सुमन ने दो से अधिक संतान होने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 2016 की धारा 48 सपठित धारा- 12 घ व धारा 43 कक के तहत हामिद अली को अध्यक्ष पद के लिए अनअर्ह घोषित करते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष पद को रिक्त घोषित कर दिया। डीएम रंजना राजगुरु ने हामिद अली को नगर पंचायत अध्यक्ष पद से हटा दिया है। नए अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण किए जाने तक एसडीएम बाजपुर को वित्तीय व दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया है।

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