रुद्रपुर। काेरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ऊधम सिंह नगर में लाकडाउन तीन मई से बढ़ाकर छह मई तक कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने देर शाम निर्देश जारी किया है। इस दौरान दोपहर 12 बजे से सुबह के सात बजे तक सशर्त संपूर्ण गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगी। आवश्यक वस्तुओं की दुकाने सुबह से 12 बजे तक खुलेंगी।
जिलाधिकारी रंजना रागुरू ने बताया कि काेरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लाकडाउन जरूरी है। पूर्व में 27 अप्रैल से तीन मई तक लाकडाउन के निर्देश जारी किए है। स्थिति देखते हुए उसे अग्रसारित कर छह मई कर दी गई है। इस दौरान फल सब्जी की दुकाने, डेरी बेकरी, मीट मछली (बैध लाईसेंसधारी) की दुकाने, राशन की दुकानें सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें, बीज, कृषि रसायन व उर्वरक, कृषि यंत्र की दुकानें एवं राजकीय कृषि निवेश केंद्र तथा पशुुचारे की दुकाने सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुल सकेंगी। कहा कि पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति, मेडिकल स्टोर तथा हाईवे पर स्थित मोटर मैकेनिक दुकाने खुली रहेंगी।
आवश्यक सेवा से जुडे वाहनो तथा सरकारी बाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन व हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुडे़ कार्मिक, मजदूरों, निर्माण सामग्री, औद्योगिक इकाईयों, मालवाहक वाहनों, वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार के लिए जाने वाले व्यक्तियों के वाहनो, गेहूं क्रय खरीद केंद्र व इससे संबंधित वाहन को छूट रहेगी। इसके अलावा निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेंगे।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वर्तमान परिस्थितियां तात्कालिक व अपरिहार्य है, जिसमें नोटिस निर्गत कर सुना जाना संभव नही है तथा जनहित एवं लोक शांति के दृष्टिगत आदेश का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें। आदेशों का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व महामारी अधिनियम 1897 सपठित उत्तराखंड कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के अंतर्गत दंडनीय होगा।