ससुरालियों ने दहेज में 20 लाख रुपये और कार की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाल दिया। आरोप है कि पति ने महिला को तीन तलाक दे दिया। विवाहिता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति और देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मोहल्ला कटोराताल निवासी कमर अली पुत्र मुन्ना खां ने पुलिस को तहरीर देकर कहा है कि उसने अपनी बेटी आलिया नूर का विवाह बीती 15 नवंबर 2018 को हैदराबाद के सिल्वर कैसल, टोली चौकी युसूफ टेकरी निवासी मोहम्मद अताउल्लाह खां पुत्र असदुल्ला खां के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ किया था।
शादी में दान दहेज भी दिया था। लेकिन, शादी में मिले दहेज से पति अताउल्लाह खां व अन्य ससुराली खुश नहीं थे। दहेज में 20 लाख की नगदी व कार की मांग करते हुए वे बेटी का मानसिक व शारीरिक शोषण करने लगे। बेटी को एक बेटा भी पैदा हुआ। कहा कि जुलाई 2020 में ससुरालियों ने उसकी बेटी को मारपीट कर बेटे के साथ घर से निकाल दिया। इसके बाद वह मायके आ गई। बीती पांच अगस्त 2021 की सायं अताउल्लाह व उसका भाई उबयदुल्ला उसके घर काशीपुर आये और दहेज की मांग करने लगे।
असमर्थता जताने पर अताउल्लाह बेटी को तलाक की धमकी देता हुआ चला गया। अगले दिन फिर दोनों भाई घर आये और दहेज की मांग करने लगे। इनकार करने पर अताउल्लाह ने बेटी को तीन तलाक दे दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धारा 498ए, 323, 504 व 3/4 मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।