काशीपुर: एक हिंदू लड़की पर फरवरी पर दराती से हमला करने वाले आरोपित को जमानत मिलने पर उसके घर पहुंचने पर आतिशबाजी कर स्वागत किया गया।
बाइक के साथ निकले जुलूस का वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने मामले में पीड़ित परिवार के तहरीर के आधार पर आरोपित युवक उसके साथियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया।
ट्यूशन जा रही युवती पर किया था धारदार हथियार से हमला
शहर के खालसा मोहल्ले में फरवरी 2024 में बहन के साथ ट्यूशन जा रही युवती पर धारदार हथियार से हमला करके उसकी हत्या का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार मुख्य आरोपी और उसके भाई को जमानत मिल गई। जमानत पर छूटने के बाद दोनों के परिजनों और परिचितों ने बकायदा हीरो की तरह ढोल बजाकर उनके स्वागत में आतिशबाजी की।
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
इसका सोमवार की देर रात वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। इसके बाद वीडियो में दिखाई दे रहे कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एएसपी अभय प्रताप सिंह का मामले में कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज कर आठ से दस लोग हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है और माहौल खराब करने वालों से शक्ति से निपटा जाएगा।
मौ. खालसा निवासी खूब सिंह पुत्र रामपाल सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनका का एक मामला धारा 147, 354, 452, 325, 307, 504, 506 आईपीसी बनाम आकिब व अन्य न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त मामले में अभियुक्त आकिब को हाईकोर्ट द्वारा दिनांक 24.05.2024 को जमानत दी गयी है।
जमानत पर बाहर आने पर ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी कर जश्न मनाने वाले आरोपियों पर पीड़ित के परिवार को धमकाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं 25 जून की रात में जब वह अपने परिवार के साथ अपने घर में सो रहे थे तो ढोल नगाड़ों और शोर की आवाज से उनकी आंख खुली। खूब सिंह ने बताया कि जब उन्होंने बाहर झांक कर देखा तो अभियुक्त आकिब व साहिल अपने दर्जनों साथियों के साथ ढोल नगाड़े बजाते हुए धार्मिक नारे लगाने लगे।
कुछ देर नाच गाना और नारेबाजी करने के बाद आकिब ने सभी को शांत रहने को बोला और उनके घर की तरफ मुंह करके जोर-जोर से बोला कि तुम्हारा बाप अब बाहर आ गया है, इस केस में फैसला कर लो, नहीं तो पूरे परिवार को खत्म करके ही जेल जाऊंगा।
जाते-जाते आकिब ने यह भी कहा कि यदि तुममें से कोई भी खूब सिंह का साथ देगा उसकी लाश का भी पता नहीं चलेगा। मामले में पुलिस ने खूब सिंह की तहरीर के आधार पर आकिब, साहिल व अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 195 ए, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कटोराताल चौकी इंचार्ज एसआई बिपुल चंद्र जोशी के सुपुर्द की है।
मामले में पहली बार आरोपित के घर पर चला था बुलडोजर
लड़की अपनी बहन के साथ शाम को ट्यूशन जा रही थी तभी उस पर गैर समुदाय के एक युवक ने अपने साथियों के साथ धारदार हथियार से हमला किया था। आरोप है कि वह पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका था।
मौके पर पहुंची पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित उसके परिवार वालों और रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। साथ ही उनके घर पर बुलडोजर भी चलाया था। बताया गया कि मुख्य आरोपी फरदीन और उसका भाई जमानत पर रिहा हुआ और परिवार वालों ने उनके स्वागत में काफी भीड़ एकत्रित हो गई।