रुद्रपुर में कोविड और धारा 144 का उल्लंघन कर इकट्ठा होकर नारेबाजी करने के मामले में अज्ञात लोगों पर मुकदमा

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रुद्रपुर : प्लाट में गोवंश पशुओं को काटकर फेंके गए मामले में एकत्र होकर नारेबाजी कर रहे अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने कोविड और धारा 144 उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही वीडियो फुटेज के आधार पर उनकी पहचान करनी शुरू कर दी है। यह कार्रवाई उड़न दस्ता प्रभारी की शिकायत पर हुई।

आचार संहिता के साथ ही धारा 144 लागू है। कोविड को देखते हुए शारीरिक दूरी का पालन करना भी अनिवार्य है। बावजूद इसके सोमवार को गगन ज्योति बारात घर के पास गोवंश पशुओं को काटकर फेंके जाने के बाद भी सैकड़ों लोग एकत्र हो गए थे। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी भी की थी। इससे धारा 144 और कोविड नियमों की धज्जियां उड़ी थी। इस मामले में 66 विधानसभा उड़न दस्ता प्रभारी प्रेम चंद्र सिंह ने पुलिस को तहरीर सौंपी है।

उनका कहना था कि सोमवार को निर्वाचन कंट्रोल रूम तहसील रुद्रपुर से सूचना मिली कि कुछ लोगों द्वारा भीड एकत्रित कर शोर शराबा किया जा रहा था। इस पर वह उड़न दस्ता प्रभारी के तौर पर पुलिस टीम के मौके पर पहुंचा। जहां पर भारी मात्रा में लोग एकत्र होकर नारेबाजी कर रहे थे। सामाजिक दूरी का पालन भी नहीं किया जा रहा था और मास्क भी नहीं पहना था। विधानसभा समान्य निर्वाचन 2022 की प्रक्रिया के तहत धारा 144 लागू की गई है। ऐसी स्थिति में लोगों ने भीड़ एकत्र कर धारा 144 का उल्लंघन और कोविड-19 नियमों का उल्लंघन किया है। इस पर पुलिस ने अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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