मानसून सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से जनपद के सभी पुलिस बैरियरों पर रात्री 9 बजे से सुबह पांच बजे तक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। इस दौरान मात्र एंबुलेंस सहित आपाताकालीन वाहनों और सैन्य और अर्द्धसैनिक बलों के वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी।
मानसून सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से जनपद के सभी पुलिस बैरियरों पर रात्री 9 बजे से सुबह पांच बजे तक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। इस दौरान मात्र एंबुलेंस सहित आपाताकालीन वाहनों और सैन्य और अर्द्धसैनिक बलों के वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी।
इन बैरियरों पर रात्री 9 बजे के बाद आने वाले वाहनों को उसके आसपास ही सुरक्षित स्थानों पर ही रूकवाया जाएगा। क्योंकि पूर्व के वर्षों में कई बार रात्री में वाहनों की आवाजाही के दौरान अचानक हुए भूस्खलन के कारण कई घटनाएं देखने को मिली है।
इसलिए यह आदेश जारी किया गया है। हालांकि इस दौरान आपातकालीन वाहनों सहित सैन्य और अद्धैसैनिक बलों के वाहनों को आवाजाही की अनुमति होगी। आपदा प्रबंधन विभाग के जारी निर्देश के अनुसार इस दौरान स्थानीय वाहनों को भी आवाजाही की अनुमति नहीं होगी।

