नई टिहरी। Chief Judicial Magistrate Court Tehri Garhwal ने मारपीट और गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में आरोपी Sukhpal Singh और Rajnish Singh को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 325 के तहत दोषी पाया है।
मामला 14 दिसंबर 2022 को नई टिहरी क्षेत्र में हुई मारपीट की घटना से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार, घटना में दो युवकों के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई थीं। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और बाद में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, चिकित्सीय रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने आरोपी सुखपाल सिंह और रजनीश सिंह को धारा 323 के तहत छह माह के साधारण कारावास तथा धारा 325 के तहत दो-दो वर्ष के साधारण कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने धारा 427 और 506 के आरोपों में दोनों को राहत प्रदान की है। मामले में फैसला 6 जुलाई 2026 को सुनाया गया।

