छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट हिन्दी में फैसले की प्रतिलिपि देने वाला देश पहला हाईकोर्ट बन गया है

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उच्च न्यायालय की अधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, पर पक्षकारों को फैसले की जानकारी हिन्दी में मिलनी चाहिए, जिसे वे आम तौर पर समझते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अंग्रेजी में दिए जाने वाले फैसलों को हिन्दी में रूपांतरित करने की व्यवस्था कर दी गई है।
बिलासपुर (विसंके) : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट देश का पहला ऐसा हाईकोर्ट बन गया है जहां अब पक्षकारों को हिन्दी में फैसले की अधिकारिक प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाएगी। चीफ जस्टिस टीबी राधाकृष्णन ने इसकी घोषणा विधिक सेवा दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में की।
जस्टिस राधाकृष्णन ने कहा कि उच्च न्यायालय की अधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, पर पक्षकारों को फैसले की जानकारी हिन्दी में मिलनी चाहिए, जिसे वे आम तौर पर समझते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अंग्रेजी में दिए जाने वाले फैसलों को हिन्दी में रूपांतरित करने की व्यवस्था कर दी गई है। रजिस्ट्रार जनरल गौतम चौरड़िया ने बताया कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट हिन्दी में फैसले की प्रतिलिपि प्रदान करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट हो गया है।
हिन्दी रूपान्तरण प्राप्त करने के लिए पक्षकार को शुल्क देना होगा, जो न्यूनतम होगा। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज से 10 दिवसीय जनजागरण कार्यक्रम कनेक्टिंग टू सर्व कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए जस्टिस राधाकृष्णन ने कहा कि विधि के छात्रों, अधिवक्ता और न्यायाधीशों को मिल-जुलकर विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए काम करना चाहिए। आज तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुए जनता को विधिक सहायता की जानकारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

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