ऋषिकेश। आइडीपीएल परिसर की बिजली और पानी की आपूर्ति रोके जाने को उच्च न्यायालय नैनीताल ने याचिका कर्ताओं का उत्पीड़न माना है। न्यायाधीश पंकज पुरोहित ने भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार और आइडीपीएल प्रबंधन को 72 घंटे के भीतर बिजली और पेयजल आपूर्ति बहाल करने के आदेश जारी किए हैं। याचिकर्ता आइडीपीएल निवासी दर्शना श्रीधर व अन्य ने बिजली पानी आपूर्ति रोकने के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी।
40 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा गया कानूनगो, विजिलेंस टीम ने...
पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट तहसील में तैनात रजिस्ट्रार कानूनगो को विजिलेंस की टीम ने 40 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। टीम ने उसे...
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हार्वर्ड विवि में पढ़ाई जाएगी महाकुंभ की केस स्टडी, देश-दुनिया के...
दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शुमार अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में महाकुंभ की केस स्टडी पढ़ाई जाएगी। हार्वर्ड के मैनेजमेंट के छात्र महाकुंभ में...